दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है। यह मामला बेहद संगीन और गंभीर है। रिश्तों के साथ धोखाधड़ी के इस मामले को जिसने भी सुना, वह हैरान रह गया। यहां की एक कोर्ट ने एक शख्स को अपनी ही 17 साल की भतीजी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया है।
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अपहरण और यौन शोषण का दोषी
यह घटना साल 2017 की है। खुलासा यह है कि साल 2017 में आरोपी शख्स अपनी नाबालिग भतीजी को उसके घर से बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया और फिर अगले चार महीने तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अतिरिक्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर की कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही से आरोप साबित हो गए हैं।
नाबालिग ने कोर्ट में सच बताया
कोर्ट ने कहा कि लड़की ने अपनी गवाही में सबकुछ साफ-साफ बता दिया है जिससे आरोपी का अपराध साबित करना आसान हो गया। लड़की की गवाही पूरी तरह से पुख्ता थी और उसने कोर्ट को एक बात खुलकर बताई। लड़की ने कोर्ट को बताया कि रिश्ते में उसका चाचा उसे उल्टा सीधा रास्ता सिखाकर उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया था। चार महीने तक उसने मनमानी की फिर पूरे चार महीने तक उसने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामलों में सजा के प्रावधानों के साथ ही पासो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी करार दिया। अब बहस के बाद दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
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