स्पेशल क्लास के बहाने नाबालिग को घर बुलाकर ट्यूशन टीचर ने की गंदी हरकत, रोते हुए पीड़िता ने सुनाई आपबीति

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केरल के तिरुवनंतपुरम में एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने पांच साल पहले 11वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक ट्यूशन शिक्षक को 111 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माना अदा न करने पर दोषी मनोज (44) को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मनोज की पत्नी ने अपने पति द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का पता चलने पर आत्महत्या कर ली। अपने फैसले में न्यायाधीश आर रेखा ने कहा कि मनोज, जो लड़की का अभिभावक भी था, ने अपराध किया है जिसके लिए उसे किसी दया की आवश्यकता नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है और अपने घर पर ट्यूशन क्लास चलाता है। उसने छात्रा को विशेष क्लास के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा मोबाइल फोन से उसकी तस्वीरें भी खींच लीं। घटना के बाद लड़की डर गई और उसने ट्यूशन जाना बंद कर दिया।

इसके बाद आरोपियों ने घटना की तस्वीरें वायरल कर दीं। घटना की जानकारी मिलने पर बच्चे के परिजनों ने फोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका फोन जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, जिसमें बाल शोषण की तस्वीरें सामने आईं।

वहीं मनोज ने दावा किया कि घटना वाले दिन वह कार्यालय में था, उसने अपने हस्ताक्षर सहित पंजीकृत अवकाश रिकार्ड प्रस्तुत किया। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपी के फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना के दिन मनोज ट्यूशन पढ़ा रहा था।

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